दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को 177 दिनों के बाद तिहाड़ जेल से जमानत मिली। तिहाड़ जेल के गेट नंबर तीन से बाहर निकलने पर केजरीवाल ने पहले कहा कि वे सही थे, इसलिए भगवान ने उनका साथ दिया।
“अब मेरी ताकत और मेरा हौसला 100 गुना ज्यादा बढ़ गया है,” उन्होंने कहा।” जेल छोड़ते ही केजरीवाल ने कहा कि लाखों लोगों ने उनकी रिहाई की प्रार्थना की। “मेरा जीवन देश को समर्पित हैं,” उन्होंने कहा।”
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति में दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी और कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण रूप से वंचित करने के समान है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को दो जमानत राशियों और 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी।
शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को मामले पर सार्वजनिक भाषण नहीं करने का आदेश दिया और कहा कि इस मामले में भी ईडी मामले में लागू होने वाले नियम और शर्तें लागू होंगे। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने उनकी रिहाई की अनुमति दी थी।
विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने यह आदेश पारित किया जब केजरीवाल के वकीलों ने 10 लाख रुपये का जमानती बांड और इतनी ही राशि की दो जमानतें अदालत में दाखिल कीं। साथ ही न्यायालय ने बचाव पक्ष के वकीलों की मांग को स्वीकार किया कि केजरीवाल की शीघ्र रिहाई के लिए विशेष कर्मचारी को रिहाई आदेश भेजा जाए।
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