केंद्र को झटका, Supreme Court ने कहा खनिजों पर रॉयल्टी कर नहीं है

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान राज्यों को खदानों और खनिज संपदा वाली जमीन पर कर लगाने का अधिकार देता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र सरकार के उस फैसले को करारा झटका दिया, जिसमें कहा गया था कि खनिजों पर देय रॉयल्टी कर नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति ए एस ओका, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल थे, जिन्होंने बहुमत की राय से सहमति व्यक्त की।

खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार संविधान की सूची II की प्रविष्टि 50 के अंतर्गत संसद को नहीं है, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने स्वयं और सात अन्य न्यायाधीशों की ओर से फैसला पढ़ते हुए कहा।

खनिज विकास के संबंध में संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन 50 खनिज अधिकारों पर कर लगता है। CJI ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 1989 का फैसला, जो रॉयल्टी को कर के रूप में वर्गीकृत करता था, गलत था।

इस मामले में असहमति जताने वाली एकमात्र न्यायाधीश थीं न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना। उनका कहना था कि देश में खनिज अधिकारों पर कर लगाने का विशेषाधिकार केंद्र को है, और राज्यों को खननकर्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी पर अतिरिक्त कर लगाने का समान अधिकार देने से एक असामान्य स्थिति पैदा होगी, जहां राज्यों की विधायी क्षमता पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

यह फैसला खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत खनिजों पर देय रॉयल्टी पर लागू होता है या नहीं। यह भी बताता है कि क्या केवल केंद्र को ही ऐसे कर लगाने का अधिकार है या राज्यों को भी खनिज संपन्न जमीन पर कर लगाने का अधिकार है।

यह फैसला राज्यों को खनिज क्षेत्र में कर लगाने का अधिकार देता है और केंद्र और राज्यों के बीच खनिज अधिकारों के संबंध में शक्ति का अंतर स्पष्ट करता है।

31 जुलाई को पीठ पक्षों को सुनवाई करेगी कि फैसले को पूर्वव्यापी या भावी रूप से लागू करना चाहिए या नहीं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों में नाबालिगों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के लिए स्थानीय कानून हैं, उन्हें पूर्वव्यापी आवेदन से लाभ मिलेगा।

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